मौलाना ने गंदा काम करने के साथ ही बना लिया था वीडियो, 10 साल की कैद और जुर्माना
वाराणसी में पीड़िता के साथ रेप करने और ब्लैकमेल सहित ने आरोपों में इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 10 साल की कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई
वाराणसी, 22 सितंबर : वाराणसी में पीड़िता के साथ रेप करने और ब्लैकमेल सहित ने आरोपों में इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस के खिलाफ वाराणसी के जैतपुरा थाने में 17 जनवरी 2016 को पीड़िता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में बुधवार को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा मौलाना को दोषी पाया गया। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा मौलाना को दस साल की कैद और 10 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई। कोर्ट में जाते समय मौलाना हंसते हुए देखा गया और उसने कहा इस फैसले के खिलाफ वह हाइकोर्ट जाएगा।
होटल
में
किया
था
दुष्कर्म
और
बना
लिया
था
वीडियो
पीड़िता
द्वारा
दर्ज
कराए
गए
मुकदमे
के
अनुसार
मौलाना
जरजिस
तकरीर
करने
के
लिए
वाराणसी
आता
था।
वर्ष
2013
में
पीड़िता
की
मुलाकात
मौलाना
से
हुई।
मौलाना
ने
उसे
होटल
में
बुलाया
और
उसके
साथ
दुष्कर्म
किया।
पीड़िता
का
आरोप
है
कि
इस
दौरान
मौलाना
ने
उसका
वीडियो
बना
लिया
और
निकाह
करने
का
झांसा
देकर
उसके
साथ
वाराणसी
के
अलग-अलग
होटलों
में
कई
बार
दुष्कर्म
किया।
पीड़िता
द्वारा
विरोध
करने
पर
उसे
बदनाम
करने
और
जान
से
मारने
की
धमकी
भी
मौलाना
द्वारा
दी
जाती
थी।
घर
भी
पहुंच
कर
किया
था
दुष्कर्म
पीड़िता
ने
आरोप
लगाया
कि
19
नवंबर
2015
को
मौलाना
उसके
घर
पर
पहुंचा
और
वहां
भी
उसके
साथ
उसने
दुष्कर्म
किया।
मना
करने
पर
वह
बदनाम
करने
की
धमकी
और
जान
से
मारने
की
धमकी
देता
साथ
ही
यह
भी
आश्वासन
देता
कि
वह
उससे
निकाह
करेगा।
बाद
में
मौलाना
निकाह
नहीं
किया
तो
पीड़िता
एसएसपी
के
पास
पहुंची
और
प्रार्थना
पत्र
देकर
कार्रवाई
व
न्याय
की
गुहार
लगाई।
एसएसपी
के
निर्देश
पर
जैतपुरा
थाने
में
मौलाना
के
खिलाफ
मुकदमा
दर्ज
किया
गया
और
पुलिस
जांच
पड़ताल
शुरू
की।
सांसद रवि किशन की पहल लाई रंग,गोरखपुर में जल्द बनेगा दो सौ बेेड का अस्पताल