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Flight छूटने के बाद यात्री ने उपभोक्ता फोरम में की शिकायत, स्पाइस जेट को 1 लाख हर्जाना देने का आदेश

एयरलाइंस की लापरवाही के चलते Flight छूट जाने पर यात्री ने उपभोक्ता फोरम में की शिकायत, एयरलाइंस करेगी क्षतिपूर्ति

वाराणसी, 30 जुलाई : एयरलाइंस की लापरवाही के चलते कनेक्टिंग Flight छूट जाने पर उपभोक्ता फोरम ने 30 दिन के अंदर यात्री को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। मामला 2019 का है जब वाराणसी के रहने वाले तीन लोग हांगकांग गए थे और स्पाइसजेट एयरलाइंस के विमान द्वारा वहां से वापस लौट रहे थे। हांगकांग से दिल्ली आने वाला विमान चार घंटे विलंबित हो गया। विमान के दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही दिल्ली से वाराणसी का विमान प्रस्थान कर गया था। विमान यात्री काफी परेशान हुए और एयरलाइंस कर्मियों से शिकायत भी किए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसी मामले में यात्री द्वारा उपभोक्ता फोरम में शिकायत की गई थी।

तीन साल पहले गए थे हांगकांग

तीन साल पहले गए थे हांगकांग

वाराणसी जिले के परेड कोठी के रहने वाले सिद्धनाथ सिंह ने बताया कि अपने तीन दोस्तों के साथ अप्रैल 2019 में वह हांगकांग में घूमने के लिए गए थे। वापस लौटते समय उन्होंने स्पाइसजेट एयरलाइंस के विमान का हांगकांग से दिल्ली और दिल्ली से वाराणसी का टिकट बुक कर लिया। 20 अप्रैल 2019 को वापसी के दिन तीनों लोग समय से हांगकांग एयरपोर्ट पर पहुंच गए हालांकि स्‍पाइसजेट एयरलाइंस का विमान हांगकांग एयरपोर्ट से देर से उड़ान भरा।

दिल्ली उतरे तो वाराणसी का विमान छूट गया

दिल्ली उतरे तो वाराणसी का विमान छूट गया

उन्होंने बताया कि विमान विलंबित होने के चलते उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही दिल्‍ली से वाराणसी का विमान प्रस्‍थान कर चुका था। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब उन लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने एयरलाइंस के अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क किया। यात्री ने कहा कि इस दौरान वहां पर तैनात महिला कर्मचारियों द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की गई।

दूसरे विमान का बुक कराना पड़ा टिकट

दूसरे विमान का बुक कराना पड़ा टिकट

यात्री सिद्धनाथ सिंह ने बताया कि स्पाइसजेट एयरलाइंस द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद उन्होंने दूसरे विमान का टिकट बुक कराया और तीनों लोग वापस वाराणसी लौटे। वापस लौटने के बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अब उपभोक्ता फोरम द्वारा आदेश सुनाया गया कि एयरलाइंस द्वारा यात्री को एक लाख तीन हजार रुपए की क्षतिपूर्ति की जाए।

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