हाईकोर्ट पहुंचा उत्तरकाशी का मस्जिद विवाद,सुनवाई के दौरान प्रशासन को दिए जारी हुए निर्देश
Uttarkashi masjid vivadउत्तरकाशी का मस्जिद विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद विवाद के मामले में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। डीजीपी को 27 नवम्बर तक स्थिति से कोर्ट को अवगत कराने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि नियत की है।
मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी और एसपी उत्तरकाशी को निर्देश दिए हैं कि वहां पर स्थित सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखें।

उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर समुदाय विशेष संगठन की और से मस्जिद को अवैध बताने के बाद से विवाद बना हुआ है। अब उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने इस मामले में याचिका दायर की है। समिति का कहना है कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठनों के द्वारा भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है। जिसके लिए सुरक्षा की मांग की जा रही है। समिति का कहना है कि मस्जिद वैध है और 1969 में जमीन खरीद कर बनाई गई है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई गई।
बता दें कि दिवाली से पहले एक विशेष समुदाय संगठन की और से उत्तरकाशी में बाजार बंद कर रैली का आयोजन किया गया। जिसके बाद पुलिस की बैरिकेडिंग को पार करने को लेकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की और भारी विरोध के बाद पथराव हो गया। जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
इसके विरोध में उत्तरकाशी जिले के कई बाजार बंद रहे। प्रशासन ने इसके बाद धारा 163 लागू कर दी। फिर शांति के प्रयास के बाद दिवाली तक आंदोलन स्थगित किया गया। अब समुदाय विशेष संगठन ने एक बार फिर आंदोलन तेज कर महापंचायत का ऐलान किया है। इससे पहले उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट से मामले में सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है।












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