उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल,लाठीचार्ज के बाद तनाव, बाजार बंद,धारा 163 लागू,जुमे की नमाज पर नजर

Uttarkashi masjid controversy: उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक बाजार बंद का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने एहतियातन जिले में धारा 163 लागू है।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती नमाज को लेकर है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब धारा 163 लागू है तो फिर जुमे की नमाज अदा करने की भी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति है।

Uttarkashi masjid controversy Uproar mosque tension after lathi charge market closed juma ki namaz

पुलिस ने लाठीचार्ज किया
बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। गुरुवार को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के उग्र होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एक तरफ से पथराव होने की भी ​बात सामने आई है।

धारा 163 लागू
जिसके बाद भीड़ का तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया। इस बीच पूरे शहर में तनाव की स्थिति बनी ​हुई है। जगह​ जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है। जिले में धारा 163 लागू है।

जनाक्रोश रैली
एक समुदाय संगठन की और से जनाक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बाजार भी बंद किए गए। शहर में जय श्री राम के नारों के साथ रैली निकालकर मस्जिद को हटाने की मांग की गई।

भीड़ ने पथराव किया
पुलिस से तीखी झड़प इसके बाद नारेबाजी करते हुए जनाक्रोश रैली भटवाड़ी रोड बैरिकेड के पास पहुंची, जहां काफी देर तक उनकी पुलिस से तीखी झड़प हुई। इस दाैरान भीड़ ने पथराव कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। लाठीचार्ज के बाद शहर में तनाव का माहौल हो गया है।

जुमे की नमाज अदा न करने की चेतावनी
अब आज शुक्रवार को लेकर प्रशासन अलर्ट है। समुदाय विशेष संगठन ने जुमे की नमाज अदा न करने की चेतावनी दी है। जिसको लेकर पुलिस सतर्क है। पुलिस की और से जानकारी दी गई है कि उत्तरकाशी में हुई धारा 163 BNSS (पूर्व मे धारा 144 CrPC) लागू की गई है।

5 या 5 से अधिक नहीं होंगे इकट्ठा
5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उत्तरकाशी में स्थिति अब सामान्य है, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत धारा 163 BNSS लगाई गई है। कृपया सभी लोग नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें।

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