उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: प्रशासन ने महापंचायत को लेकर नहीं दी परमिशन, समुदाय विशेष संगठन अड़ा, क्या है चुनौती
Uttarkashi masjid vivaad: उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर महापंचायत पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि एक दिसंबर को होने वाली महापंचायत के लिए प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है। जबकि समुदाय विशेष ने हर हाल में महापंचायत करने का ऐलान किया है।
जिसके बाद अब प्रशासन के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। इस बीच उत्तरकाशी में नई एसपी सरिता डोबाल को भेजा गया है। जिनके चार्ज लेते ही बड़ी चुनौती सामने है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड पर स्थित मस्जिद के विवाद मामले में इसकी सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तिथि नियत करते हुए जिलाधिकारी और एसपी उत्तरकाशी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि एक दिसंबर को मस्जिद के खिलाफ महापंचायत होने जा रही है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एक दिसंबर को होने वाली महापंचायत के लिए प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है। वर्तमान में वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस दिन-रात गश्त कर रही है और अभी स्थिति सामान्य है।
उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 24 सितंबर से कुछ संगठनों की ओर से भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। इसकी वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं। याचिका में कहा गया कि मस्जिद वैध है और 1969 में जमीन खरीदकर बनाई गई। 1986 में वक्फ कमिश्नर के निरीक्षण में भी इसे वैध पाया गया।












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