अनलॉक 4.0: अब उत्तराखंड में प्रवेश पर नहीं होगी कोई पाबंदी, बस इन नियमों का रखना होगा ध्यान
देहरादून। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च के महीने में देश के अंदर लॉकडाउन लगाया था। तो वहीं, अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। शनिवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 4.0 की नई गाइडलाइन जारी करते हुए कई प्रतिबंधों में छूट दी है।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में आने वाले लोगों की प्रति दिन 2000 लोगों की सीमा का हटा दिया है। अब प्रदेश में असीमित संख्या में लोग आवाजाही कर सकेंगे। हालांकि प्रदेश में दाखिल होने वाले लोगों के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि यह कॉनटेक्ट ट्रेसिंग के लिए जरूरी है। प्रदेश के लोगों को भी पंजीकरण करना होगा, हालांकि एप्रूवल की जरूरत नहीं होगी।
एमएचए की शनिवार को जारी की गई गाइडलाइन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्यों को केंद्र की अनुमति के बिना कंटेनमेंट जोन से बाहर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रति 2000 लोगों को ही आने की अऩुमति थी। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को अतिरिक्त 50 पास जारी करने को कहा गया था।
शनिवार को केंद्र की गाइडलाइन जारी होने के बाद आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने भी प्रदेश में आने वाले लोगों की संख्या में ढील के आदेश जारी कर दिए। आदेश में सरकार ने 4 अगस्त को जारी हुए आदेश के दो ही प्रावधानों में बदलाव किया है। जिनके तहत कोविड लोड वाले शहरों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराना होगा।












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