Uttarakhand: हर्षिल घाटी के आठ गांवों ने किया ऐलान, शादी में शराब परोसी तो होगा बहिष्कार

उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी के सुखी, झाला, पुराली, जसपुर, बगोरी, धराली, मुखबा, हर्षिल ग्राम पंचायतों ने ऐलान किया है अगर किसी भी घर में शादी के दौरान शराब परोसी गई तो शादी का बहिष्कार किया जाएगा।

uttarakashi Harshil valley Eight villages announced boycott if alcohol is served in marriage

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कई गांवों ने शादी में शराब के चलन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इस बार हर्षिल घाटी के आठ गांवों ने इस प्रचलन का जमकर विरोध किया है। साथ ही ऐलान किया है कि अगर इस क्षेत्र के किसी भी घर में शादी के दौरान शराब परोसी गई तो शादी का बहिष्कार किया जाएगा।

सुखी, झाला, पुराली, जसपुर, बगोरी, धराली, मुखबा, हर्षिल ग्राम पंचायतों का निर्णय
उत्तरकाशी की ​हर्षिल घाटी पर्यटन और तीर्थाटन के लिहाज से काफी अहम है। यहां के गांव सीमांत क्षेत्र में आते हैं। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास भी इसी क्षेत्र मुखबा में है। साथ ही इस क्षेत्र में कई देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन इस क्षेत्र में बढ़ रहे शराब के प्रचलन ने स्थानीय लोग परेशान है। इसका असर आने वाली युवा पीढ़ी पर ज्यादा देखा जा रहा है। जिसको देखते हुए ऐसे में यहां के जनप्रतिनिधियों ने एक पहल की है। हर्षिल घाटी के सुखी, झाला, पुराली, जसपुर, बगोरी, धराली, मुखबा, हर्षिल ग्राम पंचायतों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि मांगलिक कार्यों के दौरान शराब के बढ़ते प्रचलन को रोका जाएगा। इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। साथ ही ये ऐलान किया गया कि यदि किसी ग्रामीण ने शादी में शराब परोसी तो कोई भी ग्रामीण उस शादी में शामिल नहीं होगा और ऐसी शादी का बहिष्का​र किया जाएगा। इसके साथ ही ये तय हुआ कि सभी लोग गांवों में जाकर इसके लिए जागरुक करेंगे।

धौंतरी गाजणा क्षेत्र में 51 हजार रुपए का जुर्माना

उत्तराखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ग्रामीणों ने शादी समारोह में शराब के प्रचलन का विरोध किया हो, इसके पहले कई बार शादी में शराब परोसने को लेकर सख्त कदम उठाए जा चुके हैं। इस तरह का एक कदम उत्तरकाशी के धौंतरी गाजणा क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिरी ने उठाया है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले 4 गांवों में होने वाले विवाह समारोह में शराब का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही नियम न मानने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें नियम बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या परिवार विवाह व अन्य समारोह में शराब पिलाते हुए पाया जाता है, तो उसे 51 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।

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