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Uniform Civil Code नेपाली, भूटानी, तिब्बती लोगों के भी होंगे विवाह रजिस्ट्रेशन, जानिए कौन से सर्टिफिकेट जरुरी

Uniform Civil Code उत्तराखंड में धामी सरकार ने अब समान नागरिक संहिता में विवाह पंजीकरण में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाया है। कैबिनेट ने ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यूसीसी के तहत उत्तराखंड में नेपाली, भूटानी और तिब्बती दस्तावेजों के साथ विवाह पंजीकरण की अनुमति दी गई है।

समान नागरिक संहिता यूसीसी में पंजीकरण के लिए अभी आधार कार्ड की व्यवस्था रखी गई है। जिससे कुछ लोगों को विवाह के रजिस्ट्रेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर नेपाली, भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों के लिए इसमें परेशानी हो रही थी।

Uniform Civil Code Marriage registration Nepalese Bhutanese Tibetan know which certificates required

प्रदेश में नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के लोगों की भी खासी संख्या है। जो कि या तो यहां विवाह करते हैं या इन जगहों से शादी करते हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए अब नियम में बदलाव किए गए हैं। इनको आधार के अलावा अब नेपाल, भूटान के नागरिकों के लिए नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, एवं 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र दिखाना होगा। वहीं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमन्य किया जाएगा।

यूसीसी में आधार कार्ड अनिवार्य

बीते सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में यूसीसी के तहत नेपाली, भूटानी और तिब्बती दस्तावेजों के साथ विवाह पंजीकरण की अनुमति दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद, राज्य के गृह सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, लेकिन उत्तराखंड में रहने वाले नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के लोगों को शामिल करने के लिए एक संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।

नेपाली, भूटानी, तिब्बती के लिए प्रमाण पत्र

उन्होंने कहा कि आधार के अलावा, नेपाल और भूटान द्वारा जारी नागरिकता प्रमाण पत्र, और 182 दिनों से अधिक समय से भारत में रहने वालों के लिए नेपाली मिशन या भारत में रॉयल भूटान मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी अब स्वीकार किए जाएँगे। तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए, विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र ही मान्य माना जाएगा।

नेपाली या भूटान के नागरिकों के लिए-

  • नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र
  • 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र

तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए

  • विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र
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