उत्तराखंड में कोरोना पर सरकार सख्त, अब रात 10 बजे से लागू होगा कोविड कर्फ्यू, जानिए कैबिनेट के फैसले

रात 10 बजे से सुबह 5 बजे त​क रहेगा कोविड कर्फ्यू लागू

देहरादून, 5 जनवरी। उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक बार फिर कोविड को लेकर सख्त कदम उठाया है। राज्य सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 40 बिंदुओं पर चर्चा हुई। जिनमें कोविड को लेकर भी समीक्षा की गई। पहले सरकार ने रात में कोविड कर्फ्यू लगाया था। जिसका समय 11 बजे से 5 बजे तक रखा गया था, लेकिन अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही मास्क पहनने पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें बुधवार को उत्तराखंड में कोरोना के 505 नए केस आए हैं। जिसके बाद एक्टिव केस 1 हजार पहुंच गए हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा 253 केस देहरादून में आए हैं। बुधवार को उत्तराखंड के हर जिले से कोरोना के केस सामने आए हैं।

The state government is strict on the increasing cases of corona in Uttarakhand, covid curfew will be implemented from 10 pm, know the decisions of the cabinet

40​ बिंदुओं पर हुई चर्चा
बुधवार को धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जिसमें 40 ​महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर परिस्थितियां भिन्न होती हैं तो राज्य सरकार कड़े से कड़े निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेगी। इसके अलावा जिन फैसलों पर मुहर लगी उनमें वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 15 सौ रुपए करने और शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर 20 हजार रुपये किए गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजने का निर्णय लिया है। इसके ​अलावा कृषि और उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में जल्द स्वास्थ नीति लाने पर भी विचार विमर्श किया गया है। राज्य के 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरो के पदों को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के फैसले-

  • - वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर किया गया 15 सौ रुपए।
  • - शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपये।
  • - कृषि उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।
  • - राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।
  • - शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
  • - राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित।
  • - गंगोलीहाट को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर बनी सहमति।
  • - प्राइवेट सुरक्षा नियमावली- 2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।
  • - फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।
  • - लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।
  • - सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।
  • - बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।
  • - हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन।
  • - प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
  • - स्टेट डाटा सेंटर पालिसी -2022 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
  • - पौधा सेंटर, सेलाकुई के कर्मचारियों का बढ़ाया गया मानदेय।
  • राज्य के 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरो के पदों को मंजूरी ।
  • - उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य नियमावली -2022 को पारित करने का लिया गया निर्णय।
  • - उत्तराखंड जैविक कृषि नियमावली- 2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
  • - नर्सरी एक्ट- 2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
  • - किसानों को अधिक से अधिक इंश्योरेंस कवरेज दिए जाने को लेकर इंश्योरेंस किस्त में सब्सिडी देने का लिया गया निर्णय।
  • - मंडी कानून में किया गया संशोधन।
  • - रात्रि कोविड कर्फ्यू के समय में किया गया बदलाव, अब रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा कर्फ्यू।
  • - कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया निर्णय।

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