धामी कैबिनेट बैठक में 13 मुद्दों पर चर्चा, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना समेत कई प्रस्तावों पर मुहर
उत्तराखंड धामी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में 13 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास हुआ।

उत्तराखंड की धामी सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। बैठक में 13 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। हाईस्कूल व इंटर के छात्रों की तरह डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के मेधावी छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास हुआ।
डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति
धामी मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना को मंजूरी मिल गई है। सरकारी विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। ग्रेजुएशन में हर कॉलेज के हर संकाय में प्रथम आने वालों को 3000 द्वितीय स्थान पर आने वाले को 2000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 1000 रुपए महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने वाले को 5,000 दूसरे स्थान पर रहने वाले को 3000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 2000 हजार रुपए महीना स्कॉलरशिप मिलेगी। ग्रेजुएशन में वर्ल्ड टॉप करने वाले को सरकार पहले स्थान पर आने वाले को 36000 दूसरे स्थान पर आने वाले को 24000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 18000 रुपए एकमुश्त भी देगी।
कैबिनेट के फैसले-
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- आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल छह साल का होगा। अभी तक पांच साल का होता था।
- आयु भी 65 से बढ़ा कर की 68 वर्ष कर दी गई है। अब 68 वर्ष पर रिटायरमेंट होगी।
- नवीन चकराता टाउनशिप को मंजूरी दी। इस टाउनशिप में 40 गांव शामिल होंगे।
- पर्यटन विभाग के ढांचे में 37 नए पद बढ़ाये गए है।
- केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ।
- विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी।
- राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी।
- खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित।
- अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना।
- उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी।












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