उत्तराखंड की 100 निकाय सीटों पर मतदान शुरू,वोटिंग के लिए साथ ले जाएं ये दस्तावेज, खास हैं इंतजाम
Nikay chunav 2025: उत्तराखंड की सभी 100 निकाय सीटों पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। पहाड़ से लेकर मैदान तक मतदान को लेकर लोगों में सुबह से ही उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेश में इस बार 11 नगर निगमों में चुनाव हो रहा है।
3 निगमों श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ निगमों में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जिनमें से कई सीटों पर निर्दलीय भाजपा, कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ऋषिकेश,रूड़की,पिथौरागढ़ व श्रीनगर सीट पर निर्दलीय चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं।

निकाय के चुनाव बैलेट से कराए जा रहे हैं।मेयर प्रत्याशियों का बैलेट नीले, पार्षद और नगर पालिका व नगर पंचायत में वार्ड सदस्यों के सफेद बैलेट पेपर होंगे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों के हरे, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशियों के बैलेट गुलाबी रंग के होंगे। सबसे नीचे नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं का विकल्प भी मिलेगा।
11 नगर निगमों में मेयर के लिए 72 प्रत्याशी मैदान में हैं जबकि 89 नगर पालिका, नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशी हैं। निगम, पालिका, पंचायतों में वार्ड सदस्य/पार्षद के कुल 4,888 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
100 निकायों में शहर की सरकार चुनने के लिए निर्वाचन आयोग ने 16,284 कर्मचारी, 18 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी चुनाव में लगाए हैं। करीब 30 लाख 29 हजार मतदाता मतदान करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर शहरी लोगों में हमेशा से ही उत्साह रहा है। 2008 में राज्य में 60 प्रतिशत, 2013 में 61 प्रतिशत और 2018 में 69.79 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार मतदान 70 से 75 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- चुनाव को देखते हुए पुलिस ने प्रदेश में 185 चेकिंग बैरियर स्थापित किए गए।
- इनमें 117 बैरियरों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है।
- बाकी बैरियरों पर वीडियो कवरेज की जा रही है।
- प्रदेशभर में 105 मोबाइल टीम और 109 क्यूआरटी काम कर रही हैं।
- शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए 18 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।
- इनमें 1,120 पुलिस बल, 24 कंपनी पीएसी, 4,352 होमगार्ड, 2,550 पीआरडी जवान और 300 वन कर्मचारी शामिल हैं।
- प्रदेश में कुल 1,516 मतदान केंद्र और 3,394 मतदेय स्थल हैं।
- इनमें 592 संवेदनशील और 412 अतिसंवेदनशील मतदेय स्थल शामिल हैं।
वोट डालने के लिए इनमें से एक डॉक्यूमेंट होना जरुरी-
आधार कार्ड, पैनकार्ड, दुकान पंजीकरण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या निजी औद्योगिक घरानों की ओर से कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पासबुक, राशनकार्ड, भूमि की रजिस्ट्री या हाउसटैक्स का बिल, छात्र पहचान पत्र या लाइब्रेरी कार्ड, एससी, एसटी या ओबीसी का प्रमाणपत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे या बस का पास, दिव्यांग प्रमाणपत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन, पानी या बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन ब्लू बुक, अन्नपूर्णा कार्ड योजना, परिवहन अधिकारियों से जारी संवाहक लाइसेंस, परिवार रजिस्टर का सत्यापित दस्तावेज, निवास का प्रमाणपत्र, राज्य पुलिस की ओर से बस्तियों में जारी पहचान पत्र।












Click it and Unblock the Notifications