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Uttarakhand: हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार, दंगा भड़काने के बाद से था फरार

Haldwani Abdul Malik Arrest: उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद हुई हिंसा के मास्टरमाइंड को पुलिस ने दबोच लिया है। उत्तराखंड पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा के मास्टमाइंड अब्दुल मलिक (Abdul Malik ) को शनिवार को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

दरअसल, 8 फरवरी को हिंसा के बाद से ही आरोपी अब्दुल मलिक फरार चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस की कई टीमें दबिश देने में जुटी हुई थी, यहां तक की पुलिस ने अब्दुल मलिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।

Haldwani Abdul Malik Arrest

अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी को लेकर देहरादून में उत्तराखंड पुलिस के PHQ प्रवक्ता आईजी नीलेश भरणे ने कहा कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा, हल्द्वानी में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। जिसकेो लेकर नैनीताल पुलिस हल्द्वानी पहुंच गई है।

PHQ के प्रवक्ता IG नीलेश भरणे ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा पर कहा, "अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल पुलिस की टीम जांच कर रही है। जल्द ही उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

बता दें कि हल्द्वानी जिले के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से बने मदरसे को ध्वस्त करने को लेकर 8 फरवरी को हिंसा भड़क गई थी। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण का विरोध किया, जिसके कारण पथराव, आगजनी और हिंसक टकराव हुआ। पुलिस के अनुसार हिंसा में छह लोग मारे गए और पुलिस कर्मियों और मीडियाकर्मियों सहित सौ से अधिक घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक अब्दुल मलिक ने मदरसा बनवाया था और उसे गिराने का पुरजोर विरोध किया था। उसकी पत्नी ने भी तोड़फोड़ के नगर निगम के नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया था। मलिक और उनके बेटे अब्दुल मोइद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।

नैनीताल के एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने गुरुवार को बताया था कि अब्दुल मलिक और उनकी पत्नी सफिया उन छह लोगों में शामिल हैं, जिन पर आपराधिक साजिश रचने और अवैध प्लॉटिंग, निर्माण और जमीन के हस्तांतरण के लिए मृत व्यक्ति के नाम का धोखाधड़ी से इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले दिन में मलिक के वकील ने हल्द्वानी अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जमानत याचिका पर सुनवाई 27 फरवरी को होनी है।

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