चार रातों में तीन बड़े सड़क हादसों में अब तक 8 लोगों को गंवानी पड़ी जान,जागा पुलिस महकमा,जारी हुए कड़े निर्देश

dehradun accident news: उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से हो रहे सड़क हादसों के बाद पुलिस महकमा सख्त हो गया है। डीजीपी ने पुलिस महकमे के आलाअधिकारियों के साथ मीटिंग कर कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिन्हें सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

देहरादून में ही चार रातों में तीन बड़े सड़क हादसों में अब तक 8 लोगों की जान चली गई। सोमवार देर रात इनोवा कार हादसे में 6 दोस्तों की जिसमें तीन युवतियां भी शामिल थी, की मौत के बाद बुधवार को देर रात आशारोड़ी चेक पोस्ट पर 6 वाहन आपस में टकरा गए।

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इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुरुवार देर रात को नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत आंचल डेयरी के पास ट्रक और ऑटो की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई।

डीजीपी अभिनव कुमार ने जिलों से लेकर प्रदेश स्तर के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जरुरी दिशा निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि अल्मोड़ा में बस में क्षमता से अधिक सवारियों के कारण और देहरादून में इनोवा कार की ओवर स्पीडिंग के चलते गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुईं।

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निर्देश

  • देर रात्रि तक चलने वाले बार-पब के लाइसेंस की जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाए।
  • सार्वजनिक स्थान पर न्यूसेन्स एवं शराब पीने/पिलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
  • पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उनका नियमित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाए।
  • नशे में वाहन चलाने वालों के लिए चेक पोस्ट/बैरियरों पर यातायात पुलिस को पर्याप्त कार्यशील एल्कोमीटर उपलब्ध कराए जाएं।
  • नशे की स्थिति में पाए जाने पर धारा 185 मोटर यान अधिनियम 1988 (संशोधित 2019) के अंतर्गत कार्रवाई कर वाहन को सीज किया जाए।
  • स्पीडोमीटर अथवा रडार गन की मदद से ओवर स्पीड वाले वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 112/183 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
  • सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने पर धारा 194(1) के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
  • माल वाहनों में ओवर लोडिंग/सवारी पाए जाने पर धारा 194 के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाए।
  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाने की स्थिति में उसके संरक्षक/वाहन स्वामी के विरुद्ध धारा 199ए के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
  • खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना और रेड लाइट जम्प करने पर वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
  • सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के वाहन चालक द्वारा दौड़/गति का मुकाबला करने पर धारा 189 के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
  • सार्वजनिक मार्ग पर अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने पर धारा 281 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
  • लापरवाही से वाहन चलाने की स्थिति में धारा 125 बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
  • जनहानि होने पर धारा 106(1) बीएनएस के अंतर्गत कार्यवाही की जाए।
  • बार लाइसेंसधारक होटल, पब एवं रेस्टोरेंट प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि नशे में व्यक्ति को व्यवसायिक स्थान से प्रस्थान करने पर वाहन चलाने से रोकें,उनके परिजनों को सूचित कर उन्हें सुपुर्द करें।
  • परिजनों से संपर्क न हो सके, तो बार लाइसेंसधारक द्वारा ऐसे व्यक्ति को डायल 112 अथवा स्थानीय पुलिस को सूचित कर पुलिस वाहन से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।
  • दुर्घटना की स्थिति में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
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