Ankita Murder Case: कठोरतम आजीवन कारावास की सजा फिर भी हंसते हुए हाथ उठाकर कोर्ट से निकला सौरभ, हर कोई हैरान

Ankita bhandari Murder Case: 2 साल 8 माह बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में फैसला आ चुका है। कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया और कठोरतम आजीवन कारावास की सजा दी।

इस फैसले के बाद ये तो साफ है कि अब तीनों दोषियों को जीवनभर जेल में ही रहना होगा। लेकिन क्या इसका गम दोषियों या यूं कहें की अंकिता के कातिलों को है। फैसले के बाद कोर्ट से बाहर आते कातिलों को देखकर ऐसा तो नहीं लगता। सजा के बाद जब कोर्ट से कातिलों को बाहर लाया गया जिसका वीडियो सामने आया है।

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वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सौरभ भास्कर हंसता हुआ बाहर आया। इतना ही नहीं लोगों की तरफ देखकर हाथ भी हिलाया। कोर्ट के अंदर जाते हुए पुलकित का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वह सामान्य तरीके से जाता हुआ नजर आया। न उसके चेहरे पर किसी तरह का डर, न किसी गलत काम को करने का अफसोस।

तीनों आरोपियों को धारा 201 (साक्ष्य छुपाना) में पांच साल का कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत भी तीनों आरोपी दोषसिद्ध पाए गए हैं, जिसमें तीनों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पुलकित आर्य को धारा 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) में भी दोषी पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अदालत ने मृतका के माता पिता को चार लाख रुपये बतौर प्रतिकर भुगतान करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में तीनों को दोषसिद्ध करार देते हुए इसे गंभीर प्रकृति का अपराध बताया।

अंकिता केस जब सामने आया तो परिजनों और आम लोगों को इसी बात का डर था कि कहीं रसूखदार लोग इस केस को कमजोर न कर दें। पॉलिटिकल पावर और जान पहचाने रखने वाले परिवार के बेटे का इस केस में मुख्य आरोपी होने की जानकारी मिलते ही हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। शुरूआत में आरोपी को बचाने की कोशिश भी की गई। लेकिन लोगों ने जमकर इसका विरोध किया और बाद में पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा।

इस बीच कोर्ट ले जाते समय भी पब्लिक का गुस्सा साफ नजर आया जब पब्लिक ने आरोपियों की गाड़ी को रोककर जमकर पिटाई कर दी और पलटने की कोशिश की। पुलिस ने किसी तरह आरोपियों का वहां से निकालकर कोर्ट तक पहुंचाया। अब जाकर इस मामले में आरोपियों पर दोष​ सिद्ध हुआ और आजीवन कारावास हुआ। हालांकि अब भी लोग इस मामले में हाईकोर्ट जाने और तीनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं।

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