अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों आरोपी दोषी करार, जानिए कोर्ट ने क्या सुनाई सजा
Ankita Bhandari murder case: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है।
कोटद्वार की ADJ कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (षडयंत्र), 354 ए और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इस बीच कोटद्वार में परिजनों के अलावा कई संगठनों के लिए जुटे हुए हैं। पुलिस की ओर से पहले ही सुरक्षा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील है। दिवंगत अंकिता के पिता वीरेन्द्र सिंह भंडारी और मां ने कोर्ट और आम जनता से भावुक अपील की है।
उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी मेरी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस मामले में एसआईटी जांच में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थीै। बीती 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस व दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी, 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया।
करीब दो साल 8 माह तक चले ट्रायल में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। 28 मार्च, 2023 से अंकिता हत्याकांड मामले की सुनवाई कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में शुरू हुई थी। करीब दो साल तक चले ट्रायल में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कई बार मामले को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिले। अंकिता के माता पिता ने इस मामले को लेकर काफी संघर्ष किया। कोर्ट में पहुंचने से पहले मां और पिता के आंखों में आंसू आ गए थे।












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