नाबालिगों पर गाड़ी चलाने पर लगेगी रोक, योगी सरकार का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र में गाड़ी चलाने पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अगर 18 वर्ष से कम आयु के किशोर और किशोरी दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते हुए पाए गए तो वाहन स्वामी के खिलाफ भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ऐसे मामलों में वाहन स्वामियों पर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है।
ऐसे मामलों में वाहन स्वामी जुर्माने के साथ तीन साल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है। यूपी के शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर अवगत कराया है। जिसमे कहा गया है कि वाहन स्वामी ने गाड़ी चलाने दिया तो उसे 3 साल की सजा और 250 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।

गौर करने वाली बात है कि वाहन चलाने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिक है। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर गाड़ी चलाते हैं उसकी वजह से कई सड़क हादसे होने की संभावना रहती है, जिसे रोकने के लिए प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है।
अक्सर सड़क पर इस तरह के हादसे होते हैं जब किशोर लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से वो ना सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालते हैं बल्कि अन्य वाहन चालकों की भी जान खतरे में डालते हैं। ऐसे में इस तरह के मामलों की रोक के लिए प्रदेश सरकार का यह कदम सराहनीय है।












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