UP Pension Apply: यूपी में अब महिलाओं को पहले से ज्यादा मिलेगी पेंशन, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई
UP Pension Apply: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने राज्य की करोड़ों महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने यूपी विधवा पेंशन योजना (UP Widow Pension Scheme) और वृद्धावस्था पेंशन (UP Old Age Pension) और दिव्यांग पेंशन (UP Disability Pension ) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
विधानसभा में सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश के लगभग 1.06 करोड़ लाभार्थियों के लिए बजट में अतिरिक्त फंड आवंटित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए अब पेंशन की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 प्रति माह करने की तैयारी में है। आइए जानतें हैं नई पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया क्या है।

UP Widow Pension: यूपी में पेंशन की अगली किस्त कब आएगी?
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 2017 से पहले यह राशि केवल 300 और 500 हुआ करती थी, जिसे भाजपा सरकार ने पहले 1,000 किया और अब इसे और बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में 67.50 लाख वृद्ध, 38.50 लाख निराश्रित महिलाएं और 11 लाख दिव्यांग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। फरवरी के अंत तक पेंशन की अगली किस्त सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा सकती है।
UP Widow Pension Eligibility Criteria: यूपी विधवा पेंशन योजना
यदि आप UP निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- निवास: आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आयु: महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वैवाहिक स्थिति: आवेदिका का विधवा होना अनिवार्य है और उसने पुनर्विवाह न किया हो।
- आय सीमा: आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बीपीएल श्रेणी: आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए।
- अन्य लाभ: आवेदिका को सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न मिल रहा हो।
UP Widow Pension Required Documents: जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
- आयु प्रमाण पत्र (स्कूल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र)
- बैंक पासबुक (IFSC कोड के साथ)
- तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे करें आवेदन? (How to Apply Online UP Widow Pension)
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आप घर बैठे आधिकारिक SSPY पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
- 1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले [sspy-up.gov.in](https://sspy-up.gov.in) पर विजिट करें।
- 2. योजना का चयन करें: होमपेज पर "निराश्रित महिला पेंशन" (Widow Pension) विकल्प पर क्लिक करें।
- 3. ऑनलाइन आवेदन: "Online Apply" के बटन को चुनें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलें।
- 4. विवरण भरें: फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक डिटेल्स और आय का विवरण ध्यानपूर्वक भरें।
- 5. दस्तावेज अपलोड करें: फोटो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- 6. सबमिट करें: फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।












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