यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा में पेश करेगी लिफ्ट विधेयक 2024
उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा में लिफ्ट विधेयक 2024 को पेश करने जा रही है। प्रदेश के कुछ जिलों में हाल के दिनों में सामने आए लिफ्ट हादसों को देखते हुए ये विधेयक लाया जा रहा है।
इस विधेयक के कानून बनने के बाद लिफ्ट से जुड़े हादसों पर जवाबदेही तय होगी। मतलब, लिफ्ट में अगर कोई हादसा होता है, तो बिल्डर या फिर मेंटेनेंस कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा।
आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल संबंधित अधिकारियों को बहुमंजिला ईमारतों में लगी लिफ्ट और एस्कलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून का ड्राफ्ट तैयार का निर्देश दिया था। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि बिल्डिंग में लिफ्ट को लेकर लगातार हादसों की शिकायतें आ रही हैं, ऐसे में इसपर एक कानून की आवश्यकता है।

सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा था कि लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण, गुणवत्ता, सुरक्षा, संचालन और रखरखाव के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि फिलहाल लिफ्ट से जुड़ा कोई कानून हमारे प्रदेश में लागूं नहीं है, लेकिन देश के अन्य राज्यों में यह कानून लागू है। इसलिए, इस दिशा में कानून बनाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है की लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों का अनुपालन अनिवार्य करें। इनकी स्थापना में संबंधित बिल्डिंग कोड एवं अन्य आवश्यक कोड का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। लिफ्ट में लोगों की सुरक्षा के लिए बचाव उपकरण लगाना अनिवार्य होना चाहिए ताकि बिजली जाने पर या किसी अन्य खराबी की स्थिति में लिफ्ट के अंदर फंसा व्यक्ति सबसे पास वाले फ्लोर तक पहुंच जाए और लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाए।












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