UP News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर खुला संजय गांधी अस्पताल, जानिए क्या है कांग्रेस का दावा
Sanjay Gandhi Hospital UP: उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने से संजय गांधी अस्पताल काफी सुर्खियों में था। इस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया था जहां उसे सफलता मिली है। कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए अस्पताल को फिर से खोलेन का आदेश दिया है।

ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत के बाद राज्य सरकार ने इस साल 18 सितंबर को अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाकर अमेठी जिले में संजय गांधी अस्पताल को फिर से खोलने का रास्ता साफ हो गया है।
हाईकोर्ट ने अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। संजय गांधी अस्पताल संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, जिसकी अध्यक्ष कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसके सदस्य हैं।
कांग्रेस के एक नेता ने कहा, 'सिर्फ निजी फायदे के लिए लोगों और पार्टी पर हमला किया गया. अब, अदालत के आदेश की एक प्रति अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपी जाएगी और सीएमओ के निर्देशों के अनुसार अस्पताल का कामकाज फिर से शुरू होगा।
गौरतलब है कि अमेठी में संजय गांधी अस्पताल (Sanjay Gandhi Hospital) के लाइसेंस के निलंबन को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सांसद वरुण गांधी (BJP MP Varun Gandhi) ने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (DY CM Brajesh Pathak) को पत्र लिखकर अस्पताल को फिर से खोलने का आग्रह किया है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय (UP Congress Chief Ajay Rai) ने सीएम योगी को पत्र लिखकर इस अस्पताल पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा कि, "उच्च न्यायालय का आदेश हमारे लिए विजयादशमी से कम नहीं है। यह अमेठी के लाखों लोगों की जीत है।' हम सपा, बसपा, आप और किसान समूह सहित सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी लड़ाई में समर्थन दिया।" दीपक सिंह ही अस्पताल को बंद करने के खिलाफ अमेठी में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।












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