UP Marriage: क्या आपकी सालाना आय 3 लाख से कम है? तो योगी सरकार कराएगी बेटी की शादी, जानें योजना

UP Marriage: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसकी पात्रता सीमा में विस्तार किया है। अब इस योजना का लाभ वे परिवार भी उठा सकेंगे, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है। पहले यह सीमा दो लाख रुपये थी।

समाज कल्याण विभाग के अनुसार, इस फैसले से ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के अधिक जरूरतमंद परिवार योजना से जुड़ सकेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, आय सीमा बढ़ाए जाने का मकसद योजना के लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाना है।

Marriage UP chief minister samuhik vivah

नए मानकों के तहत अब सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके साथ ही सरकार ने विवाह में दी जाने वाली सहायता राशि को भी दोगुना कर दिया है। पहले योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 51 हजार रुपये मिलते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसका लाभ हाल ही में गोरखपुर में हुए भव्य समारोह में देखने को मिला, जहां 1200 जोड़े एक साथ परिणय सूत्र में बंधे।

राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत

गोरखपुर में हुए विवाह समारोह में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रदेश भर में योजना के तहत पात्र जोड़ों की पहचान के लिए समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन की टीमों ने अभियान शुरू कर दिया है।

लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, झांसी समेत सभी मंडलों में वार्ड स्तर से लेकर ग्राम पंचायतों तक अधिकारी लोगों को योजना की जानकारी दे रहे हैं। वर्ष 2017 में शुरू हुई यह योजना अब तक करीब 4.76 लाख गरीब कन्याओं की शादी करा चुकी है।

क्या चाहिए योजना का लाभ उठाने के लिए

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन करने वाले वर-वधू को कुछ जरूरी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर अनिवार्य हैं।

ये दस्तावेज आवेदन के समय ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं, जिनकी जांच के बाद पात्रता तय की जाती है। सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

आवेदन के लिए इच्छुक आवेदक यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/index.php पर जाकर 'आवेदन करें' के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद खुले फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें।

फॉर्म जमा करने के बाद जिला स्तरीय अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे और पात्रता के अनुसार विवाह के आयोजन में शामिल किया जाएगा। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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