OPINION: यूपी में अब कोई नहीं होगा बेसहारा, योगी सरकार की पहल से मिल रही बड़ी मदद
अनाथ और विकलांग बच्चों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में योगी प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निर्देशित इस योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 20,000 ज़रूरतमंद बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक बच्चे को 4,000 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के सबसे कमज़ोर युवा निवासियों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
विकलांग बच्चों की सहायता योजना व्यापक मिशन वात्सल्य परियोजना का एक हिस्सा है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा 60% लागत वहन करने और शेष 40% राज्य द्वारा वहन करने के साथ, इस पहल का उद्देश्य निराश्रित परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना है, यह सुनिश्चित करना है कि विस्तारित परिवार के सदस्यों के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को आवश्यक सहायता मिले। यह साझेदारी इन बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास को दर्शाती है।
चालू वित्त वर्ष में ही प्रदेश सरकार ने 11,860 बच्चों की सहायता के लिए 1423.20 लाख रुपये आवंटित किए हैं, जो इस योजना की व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। इस पहल की देखरेख करने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग ने पात्र विकलांग बच्चों की पहचान करने के लिए दिसंबर 2024 की समयसीमा तय की है। यह लक्षित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सहायता उन तक पहुंचे जिन्हें सख्त ज़रूरत है।
इस सहायता के लिए पात्र होने के लिए, परिवारों को विशेष मानदंडों को पूरा करना होगा, जो अत्यधिक ज़रूरत वाले बच्चों को प्राथमिकता देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ग्रामीण परिवारों के लिए, वार्षिक आय सीमा 72,000 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि शहरी निवासियों के लिए यह 96,000 रुपये तक बढ़ जाती है।
हालाँकि, यह आय प्रतिबंध उन बच्चों के लिए माफ कर दिया जाता है जिन्होंने माता-पिता या कानूनी अभिभावकों दोनों को खो दिया है, जिससे यह योजना उन लोगों के लिए अधिक सुलभ हो जाती है जो सबसे गंभीर विपत्ति का सामना कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम से लाभ उठाने के इच्छुक परिवारों को कई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें आधार कार्ड, आय और आयु प्रमाण पत्र, माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), और उनके शैक्षणिक संस्थान से बच्चे का पंजीकरण प्रमाण पत्र शामिल है।
इन दस्तावेज़ों को जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सहायता सही लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक पहुँचे।
पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 7,018 बच्चों को 910.07 लाख रुपए वितरित किए गए, जो इसके बढ़ते दायरे और वंचित बच्चों के कल्याण में सरकार के बढ़ते निवेश को दर्शाता है। यह वित्तीय सहायता न केवल तत्काल जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि इन बच्चों को उनके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान करती है।
संक्षेप में, योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश में अनाथ और विकलांग बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
वित्तीय सहायता प्रदान करके और शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करके, इस योजना का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए, उनकी परिस्थितियों की परवाह किए बिना, अधिक समावेशी और सहायक समाज को बढ़ावा देना है।












Click it and Unblock the Notifications