यूपी को कबूल ट्रिपल तलाक पर कानून, केंद्र के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर

लखनऊ। ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने को लेकर मसौदा केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्‍य सरकारों को भेजा गया है। अभी बाकी के राज्‍य इस मौसेदे पर सोच विचार कर रहे हैं लेकिन योगी सरकार ने मंगलवार की शाम अपने कैबिनेट में इसे हरी झंडी दे दी। सीधे शब्‍दों में कहें तो यूपी सरकार ने केंद्र के ट्रिपल तलाक के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है। केंद्र के इस मसौदे में एक साथ ट्रिपल तलाक देने वालों को 3 साल की सजा हो सकती है। उल्‍लेखनीय है कि बतौर मुख्‍यमंत्री शपथ लेने के बाद योगी आदित्‍यनाथ ने तलाक को लेकर जल्‍द कानून बनाने की बात कही थी।

यूपी को कबूल ट्रिपल तलाक पर कानून, केंद्र के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर

अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी ठहरा दिया है तो योगी आदित्‍यनाथ ने फैसले लेने में देरी नहीं की।यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित कानून पर 10 दिसंबर तक राज्य सरकार का मत मांगा था।

प्रस्तावित कानून से मुस्लिम महिलाओं को भी दूसरी महिलाओं के समान संविधान से मिले सभी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी। शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को अवैध करार दिए जाने के बाद भी कई मामले सामने आए।

दरअसल तीन तलाक के विरुद्ध कोई दंडनीय प्रावधान न होने से आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। प्रस्तावित कानून में एक बार में तीन तलाक को दंडनीय अपराध मानते हुए तीन साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। इसमें तलाक पीड़ित महिलाओं व उनके बच्चों के जीवन निर्वाह के लिए रकम देने की व्यवस्था के साथ बच्चों को महिलाओं के संरक्षण में ही देने का प्रावधान है।

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