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Lucknow News: लखनऊ की सड़कों पर उतरा सवर्ण समाज! UGC के नए नियमों के खिलाफ किया प्रदर्शन

UGC New Rules Upper Caste Protest in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज ने मोर्चा खोल दिया। परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने केडी बाबू स्टेडियम के पास रोका, तो माहौल उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि यूजीसी के नए नियम पूरी तरह भेदभावपूर्ण और दमनकारी हैं, जिन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच सवर्ण मोर्चा के युवाओं ने जब बैरिकेडिंग फांदने की कोशिश की, तो पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई। आक्रोश इस कदर बढ़ा कि प्रदर्शनकारी कपड़े उतारकर सड़क पर ही बैठ गए और कुछ पुलिस बस की छत पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे।

upper caste protest in lucknow

स्थिति को काबू में करने के लिए लखनऊ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की तैनाती की गई थी। अंततः पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर ईको गार्डन भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: 'समाज को बांटने वाला नियम'

यह विवाद केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि मामला देश की शीर्ष अदालत तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इन नए नियमों पर पहले ही रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह नियम 'अस्पष्ट' हैं और इनके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। कोर्ट ने यहां तक कहा कि यह नियम समाज को विभाजित करने की क्षमता रखते हैं।

19 मार्च तक केंद्र और UGC से मांगा जवाब

शीर्ष अदालत ने दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी से 19 मार्च तक जवाब मांगा है। याचिकाओं में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि नए नियमों में 'जाति-आधारित भेदभाव' की परिभाषा को केवल एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी (OBC) तक ही सीमित रखा गया है, जो कि असंवैधानिक है।

पुराना नियम (2012) हुआ बहाल

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक यूजीसी का 2012 का रेगुलेशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) प्रभावी रहेगा। अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीठ ने नियम 3(1)(सी) के उस प्रावधान को स्थगित कर दिया है, जो सामान्य श्रेणी के छात्रों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखता था।

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