बनारस का ये बलात्कारी बाबा भी काटेगा उम्रकैद की सजा
बलात्कारी बाबा रामचंद्र यादव उर्फ छोटेलाल बाबा पर ये आरोप था कि उसने पहले तो अपनी हवस के लिए एक महिला के साथ बलात्कार किया और फिर अपने राज को बरकरार रखने के लिए उसे जलाकर मौत के घाट उतार दिया।
वाराणसी। बनारस की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बलात्कारी बाबा को सजा सुनाई है। ढोंगी बाबा आसाराम, राम रहीम को तो इस देश की न्याय पालिका ने सलाखों के पीछे भेज दिया है लेकिन कई ऐसे बाबा अभी भी समाज में ढोंग का कारोबार कर रहे हैं। बलात्कारी बाबा रामचंद्र यादव उर्फ छोटेलाल बाबा पर ये आरोप था कि उसने पहले तो अपनी हवस के लिए एक महिला के साथ बलात्कार किया और फिर अपने राज को बरकरार रखने के लिए उस महिला पर केरोसिन डालकर उसे जलाकर मौत के घाट उतार दिया। बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाते हुए वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रामचंद्र यादव उर्फ बाबा को आजीवन कारावास और 52 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यही नहीं कोर्ट ने ये आदेश भी जारी किया कि जुर्माने की राशि में 30 हजार रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएं।
क्या हुई थी घटना?
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने न्यायाधीश के समक्ष दलील पेश करते हुए कहा की 14 जुलाई 2014 को मृतका की बेटी अनीता (काल्पनिक नाम) ने बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था की चेंगवार गांव में दोपहर करीब 2 बजे उसके घर पर रामचंद्र यादव उर्फ छोटे लाल यादव बाबा उसके घर आया था। वो उस वक्त पड़ोसी के घर किसी काम से गई हुई थी और उसकी मां अकेले ही थी। मौका पाकर उसकी मां ने रेप फिर केरोसिन का तेल डालकर उसे जलाकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं मरने से पहले दिए गए बयान में आरोपी के नाम पर कई बार रेप करने और विरोध पर गला दबाने और जलाने की बात कही थी। जिसके बाद अभियुक्त को मौके पर ही गांव के लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था।
6 सालों से चल रही थी इस बाबा के पाखंड की दुकान
सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव के मुताबिक मृतका की बेटी अनीता (काल्पनिक नाम) ने पुलिस को ये भी बताया था की रामचंद्र बाबा उर्फ छोटेलाल यादव बाबा आसपास के घरों में महिलाओं पर भूत-प्रेत की बात कर उन्हें अपने स्थान पर बुलाकर ओझाई करता था और लोगों के घर पर भी जाकर प्रेतबाधा से मुक्ति दिलाने की बात करता था। अनीता खुद ये बताती हैं कि 6 सालों से वो उनके घर आता रहा। अनीता के बयान पर ही बाबा के खिलाफ कारवाई हुई, जिसमें कई दलीलें, गहावों के बयान और चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी पाया गया।
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