Tandav: अपर्णा पुरोहित पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, HC ने खारिज की अग्रिम जमानत की अर्जी

प्रयागराज। अमेजन प्राइम वीडियो की चर्चित वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर अभी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वेब सीरीज को लेकर चल रही जांच में अमेजन प्राइम इंडिया की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने वेब सीरीज 'तांडव' के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं का अपमान और धार्मिक विवाद को बढ़ावा देने के लिए अमेजन प्राइम इंडिया की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

Tandav Allahabad High Court dismisses Aparna Purohit anticipatory bail plea

यूपी पुलिस की एफआईआर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाबाद हाई कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद अपर्णा पुरोहित पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ ने अपर्णा पुरोहित की अर्जी को खारिज करते हुए कहा आवेदक को पहले इसी तरह के मामले में किसी अन्य पीठ द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया था, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं कर रही थीं।

कोर्ट ने वेब सीरीज 'तांडव' के कंटेंट पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि अभिव्यक्ति के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान को सहन नहीं किया जा सकता। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि सभी धर्मों का सम्मान हो। जिस तरह वेब सीरीज में धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए धर्म को टारगेट करते हुए हिंदू देवी देवताओं के दृष्यों को प्रदर्शित किया गया, वह बिल्कुल उचित नहीं है। बता दें कि अपर्णा पुरोहित की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी जिसपर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए अपर्णा पुरोहित को बड़ा झटका दिया है।

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