Mukhtar Ansari के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Mukhtar Ansari के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Mukhtar Ansari News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट (arms act) मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस पर चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है।
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बता दें कि साल 2012 में मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी के नाम लखनऊ से एक शस्त्र लाइसेंस जारी हुई थी, जिसे बगैर सूचना दिए ही दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा दिया गया था। इसके बाद मामले कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट में लगातार गैर हाजिरी के चलते 18 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्यार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब्बास अंसार एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई हथियार खरीदने के मुकदमे में फरार चल रहा है।
कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ 25 अगस्त को धारा 82 के तहत फरार घोषित किया था। समाचार न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, 19 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी को आर्म्स एक्ट मामले में अंतरिम राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगले आदेश तक उनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है।












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