UP के 50 हज़ार टीचरों के लिए आई बड़ी खुश खबरी

इलाहाबाद। बीएड या बीटीसी की डिग्री लेने से पहले टीईटी पास करने वाले टीचरों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाइकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि 30 जुलाई तक ऐसे शिक्षकों को नौकरी से बेदखल करें जिनके बीएड या बीटीसी का रिजल्ट टीईटी रिजल्ट के बाद आया हो।

Supreme Court gives relief to 50 thousand teachers

सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजूकेशन (एनसीटीई) व उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर यथास्थिति बनाये रखने को कहा है। अब एनसीटीई व यूपी सरकार की ओर से चार सप्ताह में जवाब दाखिल होगा, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनायेगी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 550 प्राथमिक शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिका दाखिल की थी। जिस पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्र व न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर की पीठ ने सुनवाई करते हुए टीचरों को राहत दी है।

क्या है मामला
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में 29334 पदों पर टीचर वैकेंसी निकाली थी। इसी भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 30 मई को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 30 जुलाई तक ऐसे शिक्षकों को नौकरी से बेदखल करें, जिनके बीएड या बीटीसी का रिजल्ट टीईटी रिजल्ट के बाद आया हो। इस आदेश से हड़कंप मच गया, क्योकि इस आदेश से न सिर्फ 2013 की भर्ती में चुने टीचर प्रभावित होते बल्कि एनसीटीई के 2011 के बाद टीईटी परीक्षा देने के बारे में आये नियमों के बाद हुई सारी भर्तियों पर लागू होते। जिसमे 2011 की 72825 पदो वाली भर्ती फिर 99000 टीचर भर्ती भी प्रभावित होती। ऐसे में यूपी के कम से कम 50,000 प्राथमिक शिक्षक की नौकरी दांव पर है और अगर हाईकोर्ट का आदेश मान्य हुआ तो इन टीचरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।

मिल गई राहत
इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अरुण मिश्र व न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने सुना और एनसीटीई और उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में याचिका का जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 50 हजार उन टीचरों को भी राहत दी है जो नौकरी कर रहे हैं जबकि मौजूदा टीचर भर्ती में प्रतिभाग कर रहे टेट-पास अभ्यर्थियो को भी तात्कालिक राहत दे दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाइकोर्ट के ऑर्डर पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है और इस मामले में अब विस्तृत ऑर्डर नोटिस जारी होने वाले पक्षों को सुनने के बाद दिया जायेगा।

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