श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि- शाही ईदगाह विवाद: हाईकोर्ट ने दी सर्वे को मंजूरी, 3 कमिश्नर नियुक्त

Shri Krishna Janmabhoomi: मथुरा के श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट एक अहम फैसला दिया है। जिसके तहत शाही ईदगाह का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। सर्वे के काम के लिए कमिश्‍नर नियुक्‍त किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है।

श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह महत्‍वपूर्ण निर्णय दिया है। हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से इसको लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी।

Allahabad High Court over Shri Krishna Janmabhoomi

यह आदेश जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह महत्‍वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया गया। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की अदालत में मथुरा के श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि-शाही ईदगाह मामले को लेकर दायर एक अर्जी की सुनवाई की गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं, "इलाहाबाद HC ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा (Shahi Idgah Mosque) के सर्वेक्षण की मांग की थी। तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। शाही ईदगाह मस्जिद के तर्कों को खारिज कर दिया है। मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं, और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता है। यह अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला है।

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