पाकिस्तान से आई सीमा मुसीबतों से घिरी, क्या 'हिंदू' सचिन से शादी करना पड़ा भारी? कोर्ट ने मांगे ये सबूत...
Seema Haider Sachin Meena: पाकिस्तान से भारत आई सीमा भाभी की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। लोग सीमा हैदर को खूब फॉलो करते हैं। भारत आकर वे यहीं के रंग में रंग गई। सीमा ने सचिन मीणा से शादी कर अपना धर्म भी बदल लिया, जिसके बाद हिंदू धर्म के हर त्योहार को वे जोरों-शोरों से मनाती हुई नजर आ ही जाती हैं। फैंस के साथ कभी तिलक लगाकर तो कभी भजन पर नाचकर वे वीडियोज और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। मगर अब यही धर्म परिवर्तन सीमा हैदर के लिए मुसीबत बन रहा है। जानिये कैसे...
क्या धर्म बदलकर बढ़ीं सीमा की मुश्किलें?
सीमा हैदर सचिन मीणा के लिए पाकिस्तान से अपने चार बच्चों संग भारत आईं। इसके बाद यहां आकर सीमा ने सचिन से हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों से शादी कर ली। सीमा थी तो मुस्लिम मगर बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। इस बात से पाकिस्तान में बैठा पति गुलाम हैदर भड़क उठा और उसने सीमा को कानूनी पचड़े में फंसाने और अपने बच्चों को भारत से पाकिस्तान लाने के लिए कानूनी दांवपेंच खेलने शुरू कर दिये।

एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा पाकिस्तानी पति
वैसे तो गुलाम हैदर काफी लंबे समय से अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस बुलाने की कवायद कर रहा है। मगर हाल ही में उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद फैमिली कोर्ट ने सीमा को समन जारी किया है। ये समन न सिर्फ सीमा बल्कि उनके पति गुलाम और शादी कराने वाले पंडित समेत वकील को भी जारी हुआ है। गुलाम हैदर की याचिका में सीमा के धर्म पर भी बात हुई है।
सीमा-सचिन के लिए एनिवर्सिरी बनी मुसीबत!
दरअसल, सचिन मीणा और सीमा हैदर ने पिछले मार्च के महीने में 15 तारीख को अपने एनिवर्सिरी मनाई थी। इसी एनिवर्सिरी को सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम ने कोर्ट में चुनौती दी। इतना ही नहीं, शादी के अलावा गोद लेने का प्रक्रिया और धर्म बदलने को भी चुनौती दी गई है। गुलाम के वकील का कहना है कि सीमा हैदर को कोर्ट में साबित करना होगा कि उन्होंने कब अपना धर्म परिवर्तन किया है।
बच्चों को भी निशाने पर लिया
बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि बच्चों का धर्म इस तरह से नहीं बदला जा सकता औऱ वो भी तब, जब वे नाबालिग हों। ऐसे में जिन लोगों को भी समन जारी किया गया है, उन्हें अदालत के सामने जवाबदेही के लिए तारीख के दिन हाजिर होना ही पड़ेगा। बताते चलें कि इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होनी है।












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