संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड: पूर्व विधायक व भाई समेत 4 के खिलाफ वारंट के आदेश

सुल्तानपुर। बहुचर्चित संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड में हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक चन्द्रभद्र सिंह सोनू व यशभद्र सिंह मोनू समेत 4 के खिलाफ बी डब्ल्यू वारंट जारी करने का आदेश दे दिया गया है। संत ज्ञानेश्वर के भाई इंद्र देव तिवारी की अपील स्वीकृत कर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूर्व विधायक समेत अन्य की जमानत निरस्त कर वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

sant gyaneshwar murder case allahabad court ordered to issue warrant against ex mla and his brother

इसके अलावा इलाहाबाद सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर जमानत नामा व व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया है। हैरानी की बात ये रही कि अपील पर सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक के अधिवक्ता रहे गैरहाजिर रहे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगामी 17 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई के दिन पूर्व विधायक समेत चारों अभियुक्तों को हाजिर होने का आदेश दिया है। मामले में सत्र न्यायालय इलाहाबाद ने वर्ष 2010 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में अपील विचाराधीन थी जिसे लेकर इलाहाबाद की अदालत ने ये आदेश दिया है। बता दें कि मामला इलाहाबाद जिले के हड़िया थाने से जुड़ा है।

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