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ऑक्सीजन की अपील पर FIR को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ PIL, कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग

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लखनऊ, अप्रैल 28। सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन की मदद मांगने की अपील करने वालों पर कार्रवाई रोकने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इस जनहित याचिका को एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने दायर किया है। याचिका में कोर्ट से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की गई है जो सोशल मीडिया पर कोरोना संकट के समय मदद की अपील कर रहे हैं।

Yogi Adityanath

याचिका में एक शख्स पर अपने नाना के लिए ट्विटर पर ऑक्सीजन की गुहार लगाने पर एफआईआर दर्ज करने के मुद्दे पर कोर्ट का ध्यान दिलाया गया है। अमेठी जिले में एक शशांक यादव नाम के शख्स ने ट्विटर पर अपील की थी जिसमें कहा गया था कि उनके नाना का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। इस ट्वीट को लेकर अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी शेयर किया था।

अमेठी पुलिस ने बाद इस ट्वीट को अफवाह बताते हुए शख्स पर एफआईआर दर्ज की थी।

कार्रवाई को बताया शक्तियों का दुरुपयोग
याचिका में कहा गया है कि "सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन का मांग करने वाले गंभीर रोगियों के परिवारों पर कार्रवाई राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग है। यह कार्रवाई कोविड-19 महामारी में सरकार के निपटने की नाकामी को लेकर हो रही आलोचना से बचाने के लिए किया जा रहा है।"

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गोखले ने याचिका में कहा यूपी में एक युवक पर ऑक्सीजन की मदद के लिए गुहार लगाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। जबकि हकीकत यह है कि युवक अपने परिजन के लिए ऑक्सीजन की मदद मांग रहा था।

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English summary
pil against up government on regarding for for oxygen appeal on social media
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