नीतिश कुमार को बताया भ्रष्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया भारी जुर्माना

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बिहार के एक समाजिक याचिकाकर्ता को इतनी महंगी पड़ी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बिहार के एक समाजिक याचिकाकर्ता को इतनी महंगी पड़ी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीतिश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है। साथ ही जुर्माना की राशि नहीं भरने पर उन्हें जेल भेजने की भी बात भी कही है।

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बता दें कि बिहार के रहने वाले नेताजी मिथिलेश कुमार सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए याचिका दायर किया था। याचिका में नीतीश कुमार पर स्लीपर घोटाले के साथ-साथ अन्य घोटाले का आरोप लगाया था। आवेदन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को खारिज कर दिया था और याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए की जुर्माना राशि भरने का आदेश दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन याचिकाकर्ता के द्वारा नहीं किया गया। जिसको लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट मे इस मामले की सुनवाई हुई तथा याचिकाकर्ता को अविलंब पैसा भरने का आदेश दिया गया। वहीं ऐसा नहीं करने पर जेल जाने की भी बात कही गई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि आज के बाद बिना पुख्ता सबूत के किसी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाना भारी पड़ेगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस मामले की सुनवाई के बाद इस तरह का आदेश जारी किया गया है। आदेश सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता मिथिलेश प्रसाद सिंह को एक हफ्ते की मौहलत देते हुए कहा कि अगर वह एक हफ्ते में जुर्माने की राशि कोर्ट में नहीं जमा करवाते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद मिथिलेश प्रसाद सिंह जुरमाने की राशि भरने के लिए तैयार हुए। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होनी है जहां याचिकाकर्ता से सवाल जवाब किया जाएगा।

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