UP News: MP-MLA से जुड़े आपराधिक मामलों में अब आएगी तेजी, HC ने दिया ये निर्देश

High Court Allahabad: उत्तर प्रदेश में सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों में अब तेजी आएगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि विशेष अदालतें उनके समक्ष लंबित एमपी-एमएलए मामलों की प्रगति और उन मामलों के विवरण के बारे में मासिक रिपोर्ट भेजेंगी जिनमें कार्यवाही रोक दी गई थी।

हाईकोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों से निपटने वाली विशेष अदालत (एमपी-एमएलए) को निर्देश दिया है कि वे "दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों" को छोड़कर ऐसे मामलों में सुनवाई स्थगित न करें।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति समित गोपाल ने 'सांसदों एवं विधायकों के लिए पुनः नामित न्यायालयों में' शीर्षक से एक स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में आदेश पारित किया है।

अदालत ने निर्देश दिया कि विशेष अदालतें उनके समक्ष लंबित एमपी एवं एमएलए मामलों की प्रगति और उन मामलों के विवरण के बारे में मासिक रिपोर्ट भेजेंगी जिनमें कार्यवाही रोक दी गई थी।

यदि मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के खिलाफ सत्र अदालत के समक्ष कोई अपील या पुनरीक्षण लंबित है, तो ऐसे मामलों का विवरण मासिक रिटर्न में भी शामिल किया जाएगा और इस अदालत की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

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