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UP Voter List 2003: 2003 की लिस्ट में नाम नहीं? घबराने की जरुरत नहीं, बस इन डॉक्यूमेंट्स से करें वेरिफिकेशन

UP Voter List 2003: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे इस महत्वपूर्ण अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले का हर पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो सके।

इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल ऑफ़िसर (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित कर रहे हैं और फॉर्म भरवाने से लेकर ऑनलाइन अपलोड करने तक पूरी प्रक्रिया पर विशेष नजर रख रहे हैं।

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कई मतदाताओं के मन में यह भ्रम है कि यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं था, तो क्या उनका नाम अब मतदाता सूची से हट सकता है? अगर मतदाता सूची में नाम नहीं तो किन-किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नाम जोड़वाया जा सकता है।

नाम नहीं होने पर क्या करें?

वर्तमान में SIR अभियान के तहत सभी पात्र मतदाताओं से फॉर्म भरवाया जा रहा है-चाहे उनका नाम 2003 की लिस्ट में हो या न हो। जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं था, वे सिर्फ SIR फॉर्म भरें और जमा करें। फिलहाल BLO आपके घर आकर फॉर्म दे रहे हैं जिसे आपको फॉर्म भरकर जमा करना है। बस इतना काम करना है। चाहे आपका नाम 2003 की लिस्ट में था या नहीं दोनों ही स्थिति में फॉर्म भरना जरूरी है।

जब मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा, तब जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस का जवाब देते समय आपको 13 में से किसी एक डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी होगी इन्हीं दस्तावेजों से आपका नाम लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है और BLO को साफ निर्देश हैं कि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से भी नहीं कटना चाहिए।

किन डॉक्यूमेंट्स का होना जरुरी ?

मतदाता को अपने नाम की पुष्टि के लिए नीचे दिए गए 13 में से कोई एक दस्तावेज़ देना होगा:

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • राशन कार्ड
  • बैंक या डाकघर की पासबुक
  • मनरेगा जॉब कार्ड
  • किसान पासबुक / किसान क्रेडिट कार्ड
  • सरकारी पेंशन बुक या पेंशन आईडी
  • छात्र पहचान पत्र (मान्यता प्राप्त संस्थान)
  • बीमा पॉलिसी
  • सरकारी विभाग या यूनियन का आईडी कार्ड
  • जन्म प्रमाणपत्र / आयु प्रमाणपत्र

इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट देने पर आपका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रखा जाएगा।

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