UP Civic Polls: तीन चरणों में होंगे यूपी के निकाय चुनाव, 22,26,29 नवंबर को वोटिंग, 1 दिसंबर को मतगणना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो गई। मतदान तीन चरण में 22, 26 और 29 नवम्बर को होंगे। मतगणना 1 दिसंबर को संपन्न कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 439 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया। इसके बाद से ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। संभावना है कि चुनाव 3 चरणों में कराए जाएं। इस निकाय चुनाव में 16 नगर निगम के 1300 वार्डों में पार्षद और महापौर चुनाव होगा। नगर निगमों में कुल 1,47,17,130 मतदाता हैं, इनमें 79,59,011 पुरुष और 67,58,119 महिला मतदाता शामिल हैं।

यहां EVM से होंगे चुनाव

यहां EVM से होंगे चुनाव

राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने कहा 16 नगर निगम और 198 नगर पालिका का चुनाव, 438 नगर पंचायत में होगा चुनाव, 11389 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अग्रवाल ने कहा निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। 3 चरणों में नगर निकाय चुनाव, पहले चरण में 24 जिलों में चुनाव, दूसरे चरण में 25 जिले शामिल होंगे, तीसरा चरण में 26 जिले में चुनाव होगा।

बाहर से नहीं आएगी फोर्स

बाहर से नहीं आएगी फोर्स

सुबह 7.30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही ट्रांसफर, प्रमोशन, नियुक्ति पर प्रतिबंध लग गया है। , आयोग की अनुमति से ही डीएम, एसपी छुट्ठी पर जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि निकाय चुनाव राज्य सरकार के संसाधन से होंगे, बाहर से फोर्स नही लेंगे चुनाव के लिए- पुलिस,पीएसी होमगार्ड ही लगेंगे।

10 लाख रुपए खर्च की सीमा

10 लाख रुपए खर्च की सीमा

इससे पहले सूबे में निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। मेयर प्रत्याशी जिनके यहां वार्डों की संख्या 80 या उससे अधिक होगी, वह चुनाव में 12.50 लाख रुपये खर्च कर पाएंगे। वहीं इससे कम वार्ड वाले मेयर प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है।

4 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी

4 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी

चुनाव आयोग ने नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के खर्च की सीमा चार लाख रुपये और सभासद के लिए 40 हजार रुपये की है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद प्रत्याशी एक लाख रुपये और सदस्य पद प्रत्याशी 20 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं। हालाँकि अभी नगर निकाय चुनाव 2017 की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

मेयर के लिए 1000 रुपए जमानत राशि

मेयर के लिए 1000 रुपए जमानत राशि

निर्वाचन आयोग ने नाम निर्देशन पत्र का मूल्य और जमानत राशि के बारे में भी सूची सार्वजनिक की है। इसके अनुसार मेयर प्रत्याशी के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य एक हजार रुपए और जमानत राशि 12 हजार रुपये होगी। पार्षद प्रत्याशी के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य चार सौ रुपये और जमानत राशि 2500 रुपये निर्धारित की गई है।

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