VIDEO: प्रदूषण फैलाने वाले को धारा 144 लगाकर भेजा जाएगा जेल

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को एनजीटी की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के मामले में देश के चौथे प्रदूषित शहरों में शुमार किया गया है। इसके बाद प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। प्रदूषण को लेवल में लाने के लिए जिला अधिकारी कानपुर ने सख्त निर्णय लिए है, जिसमे प्रदूषण करने वालों के खिलाफ धारा 144 का पहरा लगाया जाएगा। आदेशो की धज्जियां उड़ाने वालो के खिलाफ जिला प्रशासन ने नजर टेढ़ी कर ली है।

kanpur police files case against those who will Spread pollution

कानपुर में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। जिला अधिकारी ने शादी ,अन्य मांगलिक कार्यो समेत किसी भी समारोह में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। कूड़ा जलाने ,खुले में गिट्टी ,मिट्टी ,मौरंग ,बालू ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जो भी प्रतिबंध की अनदेखी करेगा प्रशासन की ओर से उसके ऊपर धारा 144 के उलंघन के आरोप में मुकद्दमा दर्ज कराया जाएगा।

प्रदूषण को रोकने के लिए धारा 144 के अलावा शहर में बड़े पैमाने पर सीवर लाइन ,पेयजल लाइन ,विभिन्न विभागों द्वारा केविल डालने के लिए खुदाई का कार्य भी किया जाता है। इसके चलते धूल उड़ती है, जिसके कण वातावरण में घुल कर सांस लेने में बंधक बन रहे हैं। जिसमे आतिशबाजी व कूड़ा जलाने से हवा में सल्फर डाई आक्साइड ,नाइट्रोजन आदि गैसे मिल जाती है। यह सभी गैस शरीर मे जाकर सल्फर यूरिक एसिड ,नाइट्रिक एसिड बन जाती है। इस वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। वही जिला अधिकारी सुरेन्द्र सिंह की माने तो धारा 144 लगा दी गयी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति प्रतिबंध के बाद भी आतिशबाजी करेगा ,कूड़ा जलाएगा,निर्माण सामग्री खुले में ले जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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