Shivam Mishra Bail: Lamborghini क्रैश केस के आरोपी शिवम मिश्रा को मिली राहत, वकील ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
Shivam Mishra Bail: कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर सिरे से खारिज कर दिया।
शिवम को 20,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब शिवम ने कोर्ट में अपनी पैरवी खुद की और पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। हालांकि, पुलिस जांच और तकनीकी साक्ष्यों ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि दुर्घटना के समय ड्राइविंग सीट पर शिवम ही मौजूद था, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के पालन में कमी पुलिस पर भारी पड़ी।

शिवम मिश्रा मामले में अदालत की कार्रवाही
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली और नोटिस देने की प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाया। मामले से जुड़े मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
नोटिस का अभाव: विवेचक (Investigator) कोर्ट में यह साबित करने में विफल रहे कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी को दो बार अनिवार्य नोटिस दिए गए थे। इसका कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया जा सका।
खुद की पैरवी: शिवम मिश्रा ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की नोटिस प्रक्रिया में अनियमितता पाई।
वकील का बयान: शिवम के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही थी और यह गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत और अवैध थी।












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