यूपी बोर्ड परीक्षा 2018: नकल हुई तो छात्र नहीं पहले प्रिंसिपल व प्रबंधक जाएंगे जेल!

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार अपनी नकल विहीन परीक्षा को लेकर पूरी तरह से सख्त हो चुका है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए एक ओर जहां पुलिस को अलर्ट किया है, वहीं परीक्षा केंद्र के प्रबंधक व प्रिंसिपल को सख्त नियमावली से हिदायत भी जारी की है। बोर्ड के अनुसार अगर परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल हुई तो उसके जिम्मेदार प्रिंसिपल व प्रबंधक होंगे, पुलिस उन्हें तत्काल गिरफ्तार करेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि नकल माफियाओं के खिलाफ इस बार कानूनी प्रक्रिया के तहत गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह सबकुछ नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए किया जा रहा है।

पुलिस ने नकल से निपटने के लिए तैयार किया खाका

पुलिस ने नकल से निपटने के लिए तैयार किया खाका

यूपी बोर्ड ने इलाहाबाद में नोडल अधिकारी के रूप में एसपी क्राइम बृजेश मिश्रा की तैनाती की है। बृजेश मिश्रा ने बताया कि शांतिपूर्ण नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारी हो गई है। इलाहाबाद को 3 सुपर जोन, 11 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है। सुपर जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी होंगे और जोन की जिम्मेदारी सीओ के कंधे पर होगी। जबकि सभी सेक्टर थाना इंचार्ज को दिए गए हैं और यह शांति व्यवस्था के साथ सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न कराएंगे। इसके अलावा प्रत्येक सर्किल मुख्यालय पर क्यूआरटी भी बनाई गई है जो सीओ के निर्देश पर काम करेगी।

इलाहाबाद मे 313 परीक्षा केंद्र

इलाहाबाद मे 313 परीक्षा केंद्र

इलाहाबाद में इस बार 313 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 20 अति संवेदनशील है, जबकि 76 परीक्षा केंद्र संवेदनशील सूची में शामिल है। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर एक दरोगा के साथ 3 कांस्टेबल परीक्षा ड्यूटी करेंगे, इनके कंधों पर बाहरी नकल माफियाओं के अंदर जाने पर रोक लगाने व शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। परीक्षा में खलल न पड़ने देना इनकी प्राथमिकता होगी।

नकल माफियाओं पर गैंगस्टर

नकल माफियाओं पर गैंगस्टर

यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल माफियाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि नकल माफिया अगर पकड़े गए तो उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके तहत उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा देगी और जो भी जो भी इस दायरे में अंदर आने की कोशिश करेगा वह नकल माफिया ही माना जाएगा और उसके विरुद्ध पुलिस एक्शन लेगी।

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