कोर्ट ने योगी सरकार को नए बूचड़खानों के लाइसेंस जारी करने का दिया निर्देश
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को नए बूचड़खानों के लाइसेंस जारी करने के दिए निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद कई अवैध बूचड़खानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी, उसके बाद नए लाइसेंस हासिल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नए बूचड़खानों के लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुराने बूचड़खानों के लाइसेंस को फिर से रीन्यू करने का भी निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज बूचड़खानों के मामले में सुनवाई करते हुए योगी सरकार को निर्देश दिया है कि नियमों के तहत इन पुराने बूचड़खाने जिनके लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई है उसे फिर से जारी किया जाए। इसके साथ ही जो नए लाइसेंस के आवेदन आ रहे हैं, अगर वह नियमों को पूरा कर रहे हैं तो उन्हें भी नए लाइसेंस जारी किए जाए। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोगों की खाने की आदत पर रोक नहीं लगा सकते हैं।
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आपका बतो दें कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेशभर के अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दौर शुरु हुआ था, जिसके बाद प्रदेशभर के मीट व्यापारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी थी। इस हड़ताल के बाद मुख्मयंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन मीट कारोबारियों से मुलाकात कर इनकी समस्या को सुना। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई को सुनिश्चित किया जा












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