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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी केस की अगली सुनवाई 12 जुलाई को

श्रृंगार गौरी केस की अगली सुनवाई 12 जुलाई को

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वाराणसी, 04 जुलाई: वाराणसी के ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज फिर एक बार शुरू हुई। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई की। वही आज श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस मौके पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन भी शामिल हुए।

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Gyanvapi Case में वाराणसी जिल जज कोर्ट में 12 जुलाई को अगली सुनवाई | वनइंडिया हिंदी | *News
Gyanvapi mosque matter Hearing in Varanasi district court

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि, मुस्लिम पक्ष ने दी अपनी दलीलें, सभी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 जुलाई है। उस दिन भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में हो रही सुनवाई में सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 पर मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव को दलील पेश करने का मौका मिला है।

12 जुलाई को जब मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी। इसके बाद हिंदू पक्ष अपने दलील पेश करेगा कि मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है। वहीं, अंजुमन इंतेजमिया मसाजिद कमेटी के वकील अभय नाथ यादव अगली तारीख पर मुकदमे के खारिज होने के आधार को स्पष्ट करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस केस में वादी और प्रतिवादी पक्ष के 40 लोगों को ही कोर्ट में रहने की अनुमति है। वहीं आज सुनवाई को लेकर कोर्ट की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। बता दें कि, वाराणसी की सिविल कोर्ट में हिंदू पक्षकारों की ओर से 1991 में ज्ञानवापी में नए मंदिर निर्माण और पूजा पाठ के अधिकार को लेकर मुकदमा दाखिल किया गया था।

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Gyanvapi mosque matter Hearing in Varanasi district court
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