ज्ञानवापी मस्जिद मामला: सिविल जज से फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस, नई याचिका पर आदेश

वाराणसी, 25 मई। वाराणसी की जिला अदालत में चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। जिस केस को ट्रांसफर किया गया है वह एक नई याचिका को लेकर है जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने की मांग की गई है। वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को केस ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया।

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    Gyanvapi Masjid

    मंगलवार को जब केस ट्रांसफर किया गया उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज मौजूद नहीं थे जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब 30 मई को मामले की सुनवाई होगी।

    क्या है नई याचिका?
    बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया था। शिवलिंग मिलने की बात सामने आने पर हिंदू पक्ष ने इसकी पूजा की अनुमित की मांग को लेकर एक नई याचिका डाली थी। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई जिसके बाद जिला अदालत ने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर का आदेश दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई जज महेंद्र पांडे करेंगे। फिलहाल वह आज मौजूद नहीं थे जिसके चलते अब 30 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई है।

    मुख्य केस की सुनवाई गुरुवार को

    बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो मुख्य मामला चल रहा है वह इससे अलग है। दूसरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था उसमें कल गुरुवार यानि 26 मई को वाराणसी की अदालत में सुनवाई होनी है।

    ज्ञानवापी मस्जिद का मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था जिसमें सर्वोच्च अदालत ने मामले की सुनवाई जिला जज या किसी अनुभवी जज से कराने को कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केस को रद्द करने की मांग नहीं मानी थी।

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