ज्ञानवापी केस: ASI सर्वेक्षण पर फिलहाल रोक, कल फिर होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई सर्वे) पर रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में रोक लगाने की अपनी दलीलें दीं।

इस बीच हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ASI के अतिरिक्त निदेशक ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया कि सर्वेक्षण के दौरान संरचना को कोई क्षति नहीं होगी। ASI सर्वेक्षण कल तक नहीं होगा। अदालत कल इस मामले पर दोपहर 3:30 बजे फिर से सुनवाई करेगी।

ज्ञानवापी केस: ASI सर्वेक्षण पर फिलहाल रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है। कल फिर होगी इस मामले में सुनवाई। हालांकि, एएसआई के अतिरिक्त निदेशक ने हलफनामा दायर कर कहा है कि संरचना की कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके बाद भी मुस्लिम पक्ष को संरचना गिराने की चिंता है।

बता दें कि पिछले दिनों जिला जज एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद ASI की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।

मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया कि उसे डर है कि ऐतिहासिक संरचना गिर सकती है। इस पर अदालत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वे अदालत के फैसले पर कैसे भरोसा करेंगे कि अगर वे एएसआई के आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकते कि संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा। अदालत में मामला उठाते हुए मस्जिद समिति ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद 1000 वर्षों से प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित है।

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