आय से अधिक संपत्ति मामले में विजलेंस जांच में भी दोषी पाए गए गायत्री प्रजापति, दर्ज हो सकती है एफआईआर

अमेठी। गैंगरेप केस में सलाखों के पीछे चल रहे सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजलेंस जांच में गायत्री और उनके परिजन समेत 25 सहयोगी पाए दोषी गए हैं, जिनके विरुद्ध जांच टीम ने शासन को रिपोर्ट भेजकर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में विजलेंस जांच में भी दोषी पाए गए गायत्री प्रजापति, दर्ज हो सकती है एफआईआर

दरअसल वर्ष 2016 में शिकायतकर्ता डॉ रजनीश सिंह ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने उन पर एक हजार करोड़ की अकूत सम्पत्ति बनाने का आरोप लगाया था। कुछ महीनों पूर्व लोकायुक्त ने जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को भेज दिया था। जांच में की गई शिकायत सही पाई गई थी। इसके बाद शासन जून-जुलाई 2018 में विजलेंस टीम को जांच के निर्देश दिए थे।

शिकायतकर्ता डॉ रजनीश सिंह की मानें तो विजलेंस अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया कि गायत्री, उनके पुत्र अनिल व अनुराग, सहयोगी पिंटू सिंह, विकास वर्मा और अशोक तिवारी समेत 25 के विरुद्ध विजलेंस टीम ने शासन को रिपोर्ट भेजकर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है। शिकायतकर्ता डॉ रजनीश सिंह ने विजलेंस टीम को जांच हेतु आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराए थे। रजनीश ने बताया कि गायत्री ने अमेठी, लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव और कोलकाता में अवैध संपत्ति बनाई है।

आपको बता दें कि चित्रकूट की एक महिला की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौताम्पल्ली थाने में इन सबके विरुद्ध सामूहिक बालात्कार की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके बाद गायत्री और अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अवैध खनन, वाराणसी में व्यापारी से रंगदारी मांगने और आईपीएस अमिताभ ठाकुर को रेप में फसाने के मामले भी गायत्री पर दर्ज है।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+