UP: डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड के सभी 10 आरोपियों को उम्रकैद, CBI कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया
Pratapgarh News: डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड (DSP Zia Ul Haq murder case) में बड़ा अपडेट सामने आया है। सीबीआई कोर्ट ने जिया उल हक हत्याकांड में शामिल सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास यानी उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, इन सभी आरोपियों में जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 19,500 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। कुल राशि 1.95 लाख रुपये है। बता दें, इस जुर्माने की आधी रकम सीओ (डिप्टी एसपी) जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद को दी जाएगी। ये आदेश सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दिया है। खबर के मुतबिक, इस हत्याकांड की सुनवाई धीरेंद्र कुमार की कोर्ट में चल रही थी।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में सीबीआई कोर्ट के अधिवक्ता केपी सिंह ने बताया, '2 मार्च 2013 को बलीपुर गांव में डीएसपी जिया उल हक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें नन्हे प्रधान के समर्थक और परिवार के सदस्य शामिल थे और जांच सीबीआई को दी गई थी। जांच के बाद सीबीआई ने इसमें चार्जशीट दाखिल की और उसके बाद 4 अक्टूबर को कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया।
अधिवक्ता केपी सिंह ने आगे बताया कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अन्य धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और मुख्य धारा 302 है और प्रत्येक आरोपी पर 19,500 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। कुल राशि 1.95 लाख रुपये है। बता दें, जिया उल हक हत्याकांड का 11 वर्ष बाद शुक्रवार को फैसला आया।
सीबीआई कोर्ट ने फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, पन्नालाल पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पटेल उर्फ बुल्ले पटेल को पांच अक्तूबर दोषी करार दिया था। जिन्हें आज यानी बुधवार 09 अक्टूबर को सजा सुना दी गई।












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