मंदिर-मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा सवाल
लखनऊ। मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर के देर रात तक बजने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट न प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के मुखिया को तलब करके इस बाबत जवाब मांगा है। कोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर क्यों लाउडस्पीकर पर दिए गए फैसले का पालन नहीं हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मोतीलाल यादव ने याचिका दायर की है, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये सवाल पूछा है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, बावजूद इसके इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर क्यों नियम का पालन नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि इस नियमों के तहत लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते समय कई सावधानी को बरतना अनिवार्य किया गया है।
नियमानुसार सभी लाउडस्पीकर में साउंड लिमिटर लगा होना चाहिए, साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान और कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी समय लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में सोनू निगम ने मस्जिद में लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया था, जिसपर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद सोनू निगम ने अपना सिर गंजा करा दिया था।हाल ही में मशहूर गायक सोनू निगम ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया था। जिसपर काफी विवाद हुआ था और इसके मुद्दे पर सोनू निगम ने अपना सिर मुंडवाया था।
इसे भी पढ़ें- इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिर बाहर आया रैगिंग का जिन्न, छात्र का आरोप- नग्न कर डांस कराते हैं सीनियर












Click it and Unblock the Notifications