यादव सिंह की पत्नी और पंकज जैन की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
लखनऊ। नोएडा टेंडर घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने घोटाले के मुख्य आरोपी यादव सिंह की पत्नी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते सोमवार को फैसला दिया है कि यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पंकज जैन की संपत्तियों को कुर्क किया जाए।
सीबीआई की विशेष अदालत ने कुसुमलता और पंकज जैन की 6 अक्टूबर तक गिरफ्तारी का भी आदेश दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार के सामने नोएडा टेंडर घोटाले में यादव सिंह और तमाम अन्य आरोपियों की पेशी हुई थी। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से यादव सिंह की पत्नी और पंकज जैन फरार चल रहे हैं।
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कोर्ट ने पहले ही कुसुमलता यादव और पंकज जैन की गिरफ्तार का आदेश दिया था, दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि इन दोनों की छह अक्टूबर तक हर हाल में गिरफ्तारी की जाए। वहीं एक अन्य मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सहायक अभियंता वीके मांगलित और अवर अभियंता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 6 अक्टूबर तय की है।