खीर खिलाने पर नहीं मिली कृपा तो ठोका निर्मल बाबा पर मुकदमा, HC से मिली राहत
निर्मल बाबा ने बताया कि उसकी कृपा रुकी हुई है, इसके लिए उसे खीर बनाकर खाना होगा और दूसरे लोगों में भी खीर को बांटना होगा। आरोप है कि हरीश ने जब खीर बनाकर खाई और बांटी तो वो बीमार हो गया।
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इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोगों पर कृपा बरसाने वाले निर्मल बाबा को धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उन पर चल रहे धोखाधड़ी के मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। ये मुकदमा मेरठ के एसीजेएम कोर्ट में दाखिल हुआ था। जिसमें उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कृपा बरसाने के लिए कहा था कि खीर बना कर खाओ और खिलाओ तो कृपा मिलेगी लेकिन पीड़ित खीर खाने से बीमार हो गया। जिसके बाद उसने निर्मल बाबा पर केस कर दिया। इस मामले में जब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और मामला कोर्ट में पहुंचा तो मजिस्ट्रेट ने निर्मल बाबा को समन जारी कर दिया।

निर्मल बाबा ने क्या किया?
मुकदमे से बचने के लिए निर्मल बाबा की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और बताया गया कि उन पर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वो पूरी तरह से फर्जी है। मुकदमा दर्ज कराने वाले ने इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी मुकदमा कर दिया था और ये व्यक्ति केवल चर्चा में आने और अनुचित रूप से धन उगाही करने के लिए मुझे फंसा रहा है। हरीश सिंह नाम के एक व्यक्ति ने निर्मल बाबा के दरबार में माथा टेका और अपनी समस्या बताई।

क्या है मामला?
इसके बाद निर्मल बाबा ने बताया कि उसकी कृपा रुकी हुई है, इसके लिए उसे खीर बनाकर खाना होगा और दूसरे लोगों में भी खीर को बांटना होगा। आरोप है कि हरीश ने जब खीर बनाकर खाई और बांटी तो वो बीमार हो गया। उसने आरोप लगाया कि निर्मल बाबा के निर्देशों का पालन करने से उसे फायदा होने की वजह नुकसान हो गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस पर हरीश ने मेरठ में निर्मल बाबा और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया।

निर्मल बाबा को मिली राहत
धोखाधड़ी केस मामले में कोर्ट ने निर्मल बाबा के विरुद्ध समन जारी किया तो निर्मल बाबा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई और मुकदमे को खत्म करने की मांग की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने हरीश सिंह समेत यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और उसे जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, तब तक के लिए हाईकोर्ट ने निर्मल बाबा पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है।












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