आजम खान को डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा, आम लोगों के घरों को बुलडोजर से गिराने के मामले में दोषी

उत्तर प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। पूर्व मंत्री को ये सजा रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान सहित 5 दोषियों को आईपीसी की धारा 427, 504, 506, 447 और 120 बी के तहत सजा सुनाई है। सभी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

आजम खान, पूर्व मेयर अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली और सेवानिवृत्त सीईओ आले हसन को दोषी पाया गया। सजा सुनाए जाने के दौरान आजम खान सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। साथ ही अदालत ने 3 आरोपियों को दोषमुक्त भी किया है।

Azam Khan sentenced to 7 years

बीती 16 मार्च को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि अदालत ने सभी को दोषी माना है। न्यायमूर्ति विजय कुमार ने 3 अन्य आरोपियों को दोष मुक्त किया है। जिनमें जिबरान खान, फरमान खान और ओमेंद्र चौहान शामिल हैं।

आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि इन मकानों को सरकारी जमीन पर बना बताकर वर्ष 2016 में इसे तोड़ दिया गया था। इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था।

वर्ष 2019 में रामपुर के गंज थाने में इस मामले में करीब एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इसमें आरोप लगाया गया था कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। वहां पहले से बने मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया था।

आपको बता दें कि इन मुकदमों में पहले आजम खां नामजद नहीं थे, लेकिन अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने आजम खां को भी आरोपित बनाया था। बाद में उनके खिलाफ भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

आपको बता दें कि आजम खान को पहले भी दो बार सजा हो चुकी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पहले भी उनको सजा सुनाई है। आजम खान, उनकी पत्नी डॉ तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। इसमें तीनों को जेल भेजा गया था।

इसके अलावा आजम खान को हेट स्पीच मामले में भी सजा सुनाई जा चुकी है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ स्पीच दी थी। जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम, डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं थी।

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