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आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से झटका, स्टे एप्लीकेशन खारिज

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Azam Khan Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से झटका लगा है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने उनकी सजा की रोक की अर्जी को खारिज कर दिया है। आजम खान ने एक दिन पहले रामपुर जिला और सत्र अदालत में अपील दायर की थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को गुरुवार तक अपील पर सुनवाई और फैसला करने का निर्देश दिया था, जिसमें उन्होंने सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

azam khan

हेट स्पीच मामले में आजम खान की ओर से स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि रामपुर की अदालत ने 27 अक्टूबर को आजम खान को 2019 के अभद्र भाषा मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। उनकी सजा के बाद उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

विधानसभा सचिवालय ने बाद में उनकी रामपुर सदर सीट खाली घोषित कर दी थी। चुनाव आयोग पहले ही रामपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ कुछ अन्य विधानसभा सीटों और मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा कर चुका है।

Abdullah Azam Khan को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका खारिजAbdullah Azam Khan को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका खारिज

सबसे पहले रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम को दोषी माना था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई. इसके साथ-साथ उनकी विधानसभा वाली सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रामपुर सदर सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खान की याचिका पर सत्र अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है।

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English summary
Azam Khan gets setback fromcourt in hate speech case stay application rejected
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