Atiq Ahmed Murder: अतीक अहमद की हत्या में पुलिस की कोई गलती नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
Atiq Ahmed Murder Case: उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या में पुलिस की कोई गलती नहीं थी। सरकार ने यह भी कहा कि उसने अतीक अहमद सहित सात कथित फर्जी मुठभेड़ हत्याओं की जांच की है और निष्कर्ष निकाला है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से कोई गलती नहीं थी। बता दें कि दोनों गैंगस्टर भाइयों को प्रयागराज में एक अस्पताल के बाहर पुलिस हिरासत में तीन बदमाशों ने पत्रकार के भेष में गोली मार दी थी।
सात एनकाउंटर में अतीक अहमद, उनके बेटे और भाई, साथ ही जुलाई 2020 में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की मौत से संबंधित मामले शामिल हैं। सरकार ने यह भी दोहराया कि उसने अतीक अहमद की हत्या की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी है और कहा कि उसकी पुलिस पर लगाए गए व्यापक आरोप झूठे हैं।

यह हलफनामा राज्य सरकार द्वारा वकील रुचिरा गोयल के माध्यम से उन दो याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया था, जिन पर सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर अतीक अहमद की हत्या के संबंध में सुनवाई कर रहा है। अतीक अहमद के मामले में सरकार ने बताया कि आपराधिक मुकदमा चल रहा है और आरोप तय करने पर प्रारंभिक सुनवाई के चरण में है. कोर्ट को बताया गया कि अगली सुनवाई 3 अक्टूबर (सोमवार) को होनी है।












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